कपूरथला के गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी के शक का मामला --- आरोपी निहंग का 7 दिन का रिमांड बढ़ा ...
- आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले में धारा 302 जोड़ी -- SSP
खबरनामा इंडिया ब्यूरो। कपूरथला
कपूरथला की सबडिवीजन फगवाड़ा में 16 जनवरी को सुबह गुरुद्वारा चौरा खूह साहिब में बेअदबी के शक में एक युवक विशाल कपूर की हत्या मामले में आरोपी निहंग रमनदीप सिंह मंगू मठ का 7 दिन का रिमांड खत्म होने पर आज माननीय अदालत में पेश करने के बाद अदालत ने 7 दिन का पुलिस रिमांड बढ़ा दिया है। इस बात की पुष्टि SSP कपूरथला वत्सला गुप्ता ने करते हुए बताया कि रिमांड में आरोपी का मोबाइल कब्जे में लिया गया था। जिसमे मिले कई नंबर शक के घेरे में जिनकी जांच की जा रही है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले में हत्या की धारा 302 भी जोड़ दी गई है।
बता दें कि फगवाड़ा के चौड़ा खूह गुरुद्वारा साहिब में 16 जनवरी की सुबह एक युवक के दाखिल होने के बाद उसे पर बेअदबी के शक के चलते निहंग रमनजीत सिंह मंगू मठ ने उसकी हत्या कर दी थी। और उसने हत्या से पहले की वीडियो और हत्या के बाद की विडिओ बनाकर शोशल मिडिया पर अपलोड की गई थी। जिस मामले में जिला पुलिस ने आरोपी निहंग रमनदीप सिंह को काबू कर धारा 304 तथा मृतक युवक विशाल कपूर पर 295-ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने जांच के उपरांत देखा कि विशाल की हत्या करने वाले निहंग रमनदीप सिंह की स्थिति संदेशसपद दिख रही है। और उसको हिरासत में लेकर माननीय अदालत में पेश कर 7 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया था।
वही ADGP गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया था कि आरोपी को कुछ संदेहस्पद खातों से फंडिंग हो रही है। और वह आपराधिक छवि का व्यक्ति है। जिस पर पहले भी कई मामले दर्ज है। वहीं उन्होंने बताया था कि मृतक विशाल कपूर हत्या से पहले कहे गए शब्द "सुक्खी और तुस्सी" के लिंक तक भी पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है।
हालांकि इन 7 दिनों के रिमांड में पुलिस कुछ खास हाथ न लगने की बात कह रही है। जबकि उसके मोबाइल से कई ऐसे नंबर बरामद हुए हैं जो कि संदेश के घेरे में है।
SSP कपूरथला वत्सला गुप्ता ने बताया कि आरोपी निहंग रमनजीत सिंह मंगू मठ को अदालत में पेश करने के बाद अदालत ने 7 दिन का पुलिस रिमांड और दे दिया है। जबकि पिछले 7 दिनों में कई तथ्य सामने आए हैं जो की जांच का विषय है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि उक्त मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा 302 भी जोड़ दी गई है।
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