पंजाब के पूर्व वित्तमंत्री मनप्रीत बादल को हाईकोर्ट से मिली राहत .....
- माननीय हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस कर जवाब भी मांगा
खबरनामा इंडिया ब्यूरो। पंजाब
पंजाब के बठिंडा में लैंड अलॉटमेंट मामले में घिरे पूर्व वित्तमंत्री और BJP नेता मनप्रीत बादल को माननीय हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मनप्रीत बादल की याचिका पर अंतरिम जमानत दे दी है। जिसमें कुछ शर्तें हो सकती हैं। वैसे इतना सपष्ट है कि मनप्रीत बादल के ऊपर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार फ़िलहाल हट गई है। माननीय हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस कर जवाब भी मांगा है।
जानकारी अनुसार इस बारे में हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर लिखवाए जा रहे हैं। आम तौर पर ऐसे केस में शर्तें होती हैं कि पासपोर्ट जमा करवाना होगा या कुछ और। इसके अलावा जांच में भी शामिल होना पड़ता है। हालांकि सारी बातें हाईकोर्ट के लिखित आदेश आने के बाद ही क्लियर होंगी।
दूसरी तरफ मनप्रीत को जमानत मिलना पंजाब की AAP सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। AAP नेताओं के अलावा CM भगवंत मान तक पूर्व वित्तमंत्री के फरार होने को लेकर कई तरह के तंज कसे जा रहे थे।
बता दे कि पूर्व वित्तमंत्री मनप्रीत बादल के खिलाफ बठिंडा में लैंड अलॉटमेंट का केस दर्ज हुआ था। जिसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने कम रेट पर सरकारी प्लाट खरीदे थे। जिसके लिए BDA के अधिकारियों से मिलकर पूरी साजिश रची। जिससे सरकार को 60 लाख से ज्यादा का खर्चा हुआ था।












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