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सैशन जज के निर्देश ....... नेशनल लोक अदालत में केस निपटारे के लिए दोनों पक्षों को किया जाए प्रेरित ...

- अधिक से अधिक केस निपटाने के लिए सभी अदालतों को दिए निर्देश    

- समूह इंशोरैंस कंपनियां व बैंक मैनेजर से बैठक कर अधिक से अधिक प्री लिटीग्रेटिव बैंक केस लगवाने के लिए किया प्रेरित   

खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला      

जिला व सैशन जज कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवाए अथारिटी अमरिंदर सिंह ग्रेवाल के निर्देशों पर 12 मार्च को कपूरथला, फगवाड़ा सुल्तानपुर लोधी व भुलत्थ की सभी अदालतों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान जिला व सैशन जज कम चेयरमैन अमरिंदर सिंह ग्रेवाल ने समूह ज्यूडीशियल अधिकारियों को नेशनल लोक अदालत से पहले समय-समय पर प्री लोक अदालतों के आयोजन कर अधिक से अधिक केस निपटाने के लिए सभी अदालतों को दिशा निर्देश जारी किए गए है। 

इस दौरान जज अमरिंदर सिंह ने कहा कि नेशनल लोक अदालत दौरान क्रिमीनल कम्पाउंडेबल केस, धारा 138 एनआई एक्ट, एमएसीटी केस, वैवाहिक/परिवारिक मामले, लेबर मैटरज, लैंड एकूजीशन मैटरज, सिविल केस, रैंट, बैंक रिकवरी, रैविन्यू केस, बिजली व पानी बिलों संबंधी, सर्विस मैटर केस शामिल किए जाएगे। 

उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालतों के जरिए हुए फैसले को दीवानी कोर्ट की डिकरी की मान्यता प्राप्त होती है। उसके फैंसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती और फैसले के बाद केस में लगी सारी कोर्ट फीस भी वापिस हो जाती है। नेशनल लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है। 

जज अमरिंदर सिंह ने बताया कि नेशनल लोक अदालत को कामयाब बनाने के लिए समूह इंशोरैंस कंपनियां व बैंक मैनेजर से बैठक कर अधिक से अधिक प्री लिटीग्रेटिव बैंक केस लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने समूह ज्यूडीशियल अधिकारियों को निर्देश दिए है कि अदालतों में पेंडिंग पड़े केसों के निपटारे नेशनल लोक अदालत में करवाने को तरजीह देने के लिए दोनों पक्षों को प्रेरित किया जाए ताकि बड़ी संख्या में केसों के निपटारे किए जा सके। जज के निर्देशों के अनुसार समूह बैंकों व इंशोरैंस कंपनियों के मैनेजर, विभिन्न विभागो के अधिकारियों से बैठक की गई है और नेशनल लोक अदालत के बैंच गठित करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए है। 



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