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पंजाब में कोरोना की पाबंदियों के नए आदेश ...??

- 8 फरवरी तक बढ़ई पाबंदियां, नाइट कर्फ्यू जारी, स्कूल कॉलेज अभी नहीं खुलेंगे    

- आउटडोर में 1000 और इंडोर में 500 लोगों की गैदरिंग की मिली छूट    

खबरनामा इंडिया ब्यूरो पंजाब     

पंजाब में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सरकार ने कोरोना से जुड़ी पाबंदियों को 8 फरवरी तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का लाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। 

वहीं सरकारी और निजी दफ्तरों में 9 मार्च का मौसम इसका नियम भी लागू रहेगा इसके अलावा चुनाव आयोग की राहत के बाद पंजाब सरकार ने भी आउटडोर में 1000 और इंडोर में 500 लोगों की गैदरिंग की छूट दे दी है।  

पंजाब के गृह सचिव ने सभी डीसी एसएसपी और पुलिस कमिश्नर ओं को आदेश देते हुए कहा है कि इन पाबंदियों को सख्ती से लागू करवाया जाए। बताने योग्य है कि प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव के शो में कमी जरूर आ रही है लेकिन संक्रमित मरीजों की मौत नहीं रुक रही है जिस वजह से पाबंदियां बरकरार रखी गई है। 

प्रदेश में नए लागू किए गए पाबंदियों के आदेश में बताया गया है कि सभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि बंद रहेंगे हालांकि ऑनलाइन टीचिंग के लिए इन्हें खोला जा सकता है यहां स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया जा सकता मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को इससे छूट दी गई है। 


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