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बिक्रम मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत ...??

- 23 फरवरी तक गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक   

- बिक्रम सिंह मजीठिया अब खुलकर अपना चुनाव प्रचार कर सकेंगे    

खबरनामा इंडिया ब्यूरो। पंजाब        

ड्रग मामले में फंसे सीनियर अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मजीठिया को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 23 फरवरी तक रोक लगा दी है। मजीठिया अब खुलकर अपना चुनाव प्रचार कर सकेंगे। पजाब में 20 फरवरी को मतदान के चलते माननीय अदालत में यह राहत दी है। 

मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होनी है माननीय अदालत में मजीठिया को कोर्ट में सरेंडर कर रेगुलर बेल के लिए याचिका दायर करने को कहा है। इस दौरान मामले की सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के नजदीक इस तरह का केस दर्ज करने पर भी चिंता जताई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज दिए गए फैसले से पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है जो अब मजीठिया पर दर्ज केस को बड़ी उपलब्धि के तौर पर बनाने की जुगाड़ में थे। 

बता दे कि सीनियर अकाली नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ मोहाली क्राइम ब्रांच नहीं दुर्ग मामले से सांठगांठ का मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद वहां के लिए वह मोहाली कोर्ट गए। हालांकि वहां अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। इसके बाद में है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे वहां भी उन्हें नामांकन भरने की ही राहत मिली। लेकिन अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई थी। आज मजीठिया को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। 


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