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डीसी ने अनलाक -4 के दिए नए आदेश .... पढ़े कौन सी दी है रियायते ???

- 50 प्रतिशत सामर्थ्य से खुल सकेंगे सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क 

खबरनामा इंडिया ( गगनदीप ), कपूरथला  

डीसी कपूरथला कम ज़िला मैजिस्ट्रेट ने पंजाब सरकार की तरफ से अनलाक -4 के अंतर्गत जारी दिशा निर्देशों के अनुकूल ज़िला कपूरथला में ओर कुछ अन्य रीयायतो की घोषणा की है। जिसमे धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में जहाँ 13 अक्तूबर को जारी आदेश को 31 अक्तूबर की से बढाकर 30 नवंबर 2020 तक की गई है। वहीँ यह भी आदेश दिए है कि अब सिनेमों, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, सीटों की सामर्थ्य के 50 प्रतिशत तक काम कर सकेंगे।

उन्होने यह स्पष्ट किया कि यह रियायते केवल कंटेनमैंट के बाहर वाले क्षेत्रों में स्थित सिनेमा, मल्टीप्लेक्स आदि पर लागू होंगी। और कंटोनमैंट क्षेत्र के अंदर वाले क्षेत्रों में पाबंदियाँ पहले की तरह लागू रहेंगी। इस के इलावा मनोरंजन पार्क और ऐसे अन्य संस्थान भी 50 प्रतिशत सामर्थ्य के साथ काम कर सकेंगे।

डिप्टी कमिश्नर ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि यह निर्देश 30 नवंबर 2020 तक लागू रहेंगी। उन्होने कहा कि सबंधित संस्थान को पंजाब सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से जारी शर्तों और एहतियाती कदमों की पालना भी यकीनी बनानी होगी।

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