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पंजाब के निजी स्कूलो की फीस को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, स्कूलों को राहत, पेरेंटस को झटका

 - ट्यूशन फीस के साथ एडमिशन फीस भी लेने को मंजूरी मिली 
- फैसले को लेकर अभिभावक जा सकते डबल बेंच की शरण में
खबरनामा इंडिया ब्यूरो। पंजाब
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में प्रदेश के निजी स्कूलों और पेरेंट्स के बीच चल रहे मामले में आज माननीय अदालत ने अपना फैसला सुनते हुए स्कूलों को बड़ी राहत दी है। माननीय हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस की वसूली के साथ एडमिशन फीस भी लेने को मंजूरी दे दी है। लेकिन फीस न बढ़ाने को भी कहा गया है।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की जस्टिस निर्मलजीत कौर ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि के लिए स्कूल अपने एनुअल चार्ज को भी वसूल सकतेे हैं। परन्तु इस खर्च के तौर पर वे लॉकडाउन की अवधि के लिए ट्रांसपोर्ट फीस या बिल्डिंग चार्ज के तौर पर सिर्फ वही फीस वसूल सकते हैं जो वास्तविक तौर पर खर्च करने पड़ते हों।
हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि निजी स्कूल 2020- 21 सत्र में फीस बढ़ाने सेे परहेज करे। वह 2019-20 का फीस स्ट्रक्चर ही लागू रखेें। वहीँ हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूल की फीस देने में अक्षम अभिभावक अपनी वित्तीय स्थिति की जानकारी देकर स्कूलों को फीस में कटौती या फीस माफी के आवेदन दे सकते हैं।
दूसरी तरफ फीस पर स्कूलों से रियायत न मिलने पर अभिभावक रेगुलेटरी बॉडी को भी शिकायत दे सकते है।  हाईकोर्ट ने कहा कि अगर स्कूलों में फीस न बढ़ाने से किसी स्कूल को वित्तीय संकट झेलना पड़े तो वह अपने वित्तीय स्थितियों की जानकारी के साथ जिला शिक्षा अधिकारी ( डीईओ ) से संपर्क कर सकते हैं।
दूसरी तरफ मननीय हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर अभिभावक एसोसिशन के लोग अपील के लिए हाई कोर्ट डबल बेंच के समक्ष गुहार लगाने की तैयारी में है।

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