ब्रेकिंग न्यूज़

- सीएम पंजाब ने एक दिन पहले दिए अपने आदेश में की तबदीली अब रविवार व छुट्टी वाले दिन ही रहेगा पूर्ण लॉक डाउन

 
- शनिवार को शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें
खबरनामा इंडिया, पंजाब
 
प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को लेकर मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को लॉकडाउन से संबंधित नए आदेश जारी कर शनिवार को शाम ५ब्ज़े तक तथा रविवार व छुट्टी वाले दिन पूर्णतय लॉक डाउन रखने का कहा है। जबकि एक दिन पहले शनिवार और रविवार को पूर्णतय बाजार बंद रखने के आदेश दिए थे। 
पंजाब सरकार की ओर से जारी शुक्रवार को नए आदेश के अनुसार राज्‍य में अब वीकेंड और छुट्टी वाले दिन लॉकडाउन का सख्‍ती से पालन कराया जाएगा।  इसके तहत दुकानों के खुलने और अंतरराज्‍यीय परिवहन को लेकर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
वैसे मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि राज्‍य में हालात अभी नियंत्रण में हैं। ऐसे में राज्‍य सरकार कोई भी रिस्‍क नहीं लेना चाहती।
मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने सभी लोगों से अपील की है कि वे सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करें और मास्‍क का प्रयोग करें।
- शुक्रवार को जारी आदेश में अहम निर्देश
- राज्‍य में जरूरी सामान की दुकानें और सेवाएं हर दिन शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी।
- रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की इजाजत है, वहीँ रेस्टोरेंट और शराब की दुकानें हर दिन रात 8 बजे तक खुली रहेंगी।
- रविवार को जरूरी सामान या सेवा से जुड़ी दुकानों को छोड़कर सभी एलोन दुकानें या शॉपिंग मॉल की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी।
- जरूरी सामान की दु‍कानों को छोड़कर अन्‍य दुकानें शनिवार को शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी।
- जिलाधिकारी मार्केट एसोसिएशन से सलाह मशविरा करके रविवार के साथ ही किसी अन्‍य एक दिन भी गैर जरूरी सामान की दुकानों को बंद रखने का निर्णय ले सकते हैं। ऐसा खास कर अतिसंवेदनशील इलाकों में किया जाएगा।
- अंतर राज्‍यीय परिवहन के लिए ई पास लेना अनिवार्य होगा। यह सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को जारी किया जाएगा। मेडिकल इमरजेंसी में ऐसा कोई भी पास जरूरी नहीं होगा।
- वैवाहिक समारोह के लिए भी ई-पास जारी होगा। इसमें सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे।

No comments