कपूरथला जिला उपभोक्ता फोरम का फैसला --- DTDC को लगाया जुरमाना ....
- कोरियर सेवा में पाई कमी, 15 हजार ग्राहक को देने का आदेश
खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला
कपूरथला जिला उपभोक्ता फोरम ने एक महिला ग्राहक को उचित कोरियर सर्विस न देने के मामले में फैसला सुनते हुए DTDC कंपनी को 15 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए है। इसकी पुष्टि ग्राहक के वकील मुकुल अरोड़ा ने केएनआई से की है।
जानकारी अनुसार फोरम को दी शिकायत में पीड़ित रिया अरोड़ा ने बताया कि वह नकली नाखून बनाने का काम करती है और कोरियर के जरिये अपने ग्राहकों को प्रोडक्ट उनके घरो तक पहुंचाती है। रिया ने 17 मई 2024 को जालंधर के एक ग्राहक के आर्डर पर नाखून तैयार कर 18 मई 2024 को पार्सल बनाकर कमालिया खालसा हाई स्कूल की इमारत में स्थित DTDC कोरियर के आफिस जाकर बुक करवाया, जिसके लिए उसने 70 रुपये अदा किये और कंपनी की ओर से बाकायदा रसीद भी दी।
लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी पार्सल जालंधर के पते पर डिलीवर नहीं हुआ। इसके लिए उसने कई बार कंपनी के आफिस से संपर्क किया, फिर भी पार्सल डिलीवर नहीं हुआ। एक दिन कंपनी के मैनेजर ने कहा कि अपना पार्सल और पैसे वापस ले जाओ। रिया दवारा कारण पूछने पर मैनेजर ने कहा कि डिलीवरी ब्वाय बीमार है, इसलिए डिलीवरी नहीं हो पाई है। इससे परेशान होकर उसने पार्सल दूसरी कोरियर कंपनी से भेजा। DTDC की निम्न स्तरीय सर्विस वह तथा ग्राहक दोनों परेशान हुए। इस मामले की शिकायत उसने एडवोकेट मुकुल अरोड़ा के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में की।
एडवोकेट मुकुल अरोड़ा ने केएनआई को बताया कि दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए फोरम के अध्यक्ष राजेश भाटिया, सदस्य रजीता सरीन व कंवर जसवंत सिंह ने DTDC की सेवा में कमी पाई। जिसके लिए फोरम ने अपने कंपनी को 10 हजार रुपये शिकायतकर्ता की मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना और 5 हजार रुपये कानूनी खर्च के जुर्माने हेतु अदा करने के आदेश दिए है।



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