कपूरथला में 18 वर्ष पहले दर्ज धोखाधड़ी के मामले में भगोड़ा आरोपी काबू ....
- माननीय अदालत में 9 महीने पहले आरोपी को किया था PO घोषित
खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला
कपूरथला के थाना कोतवाली में 18 वर्ष पहले दर्ज धोखाधड़ी के मामले में भगोड़े चल रहे आरोपी को पुलिस ने काबू कर माननीय अदालत में पेश किया है। बता दे कि उक्त आरोपी को 9 महीने पहले ही अदालत ने भगोडा (PO) घोषित किया था।
जानकारी अनुसार वर्ष 2005 में थाना कोतवाली में दर्ज एक धोखाधड़ी मामले में आरोपी राजिंदर कुमार पुत्र शंकर दास वासी ढिलवां नामजद था। जिसको जज शिवानी गर्ग JMIC की अदालत ने CRPC की धारा 299 के तहत 2 सितंबर 2022 को भगोड़ा करार दिया था। और पुलिस को भगोड़े आरोपी को काबू करने के आदेश दिए थे।
माननीय अदालत के आदेशों की पालना करते हुए PO स्टाफ तथा कोतवाली के जाँच अधिकारी जसविंदर सिंह की टीम ने भगोड़े आरोपी राजिंदर कुमार पुत्र शंकर दास को काबू कर मामला दर्ज किया है। इस बात की पुष्टि PO स्टाफ प्रभारी ASI गुरविंदर सिंह ने करते हुए बताया कि आरोपी को काबू कर माननीय अदालत में पेश कर दिया गया है।
जाँच अधिकारी जसविंदर सिंह ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश करने के उपरांत माननीय अदालत ने उसको 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है।
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