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डीसी कपूरथला का अहम फैसला , 30 अप्रैल तक इस कार्य पर लगाईं रोक ...... पढ़े ????

 -डिप्टी कमिश्नर दीप्ती उप्पल ने आदेश जारी कर ‘इलैक्टिव सर्जरी पर रोक लगाई 

- बढ रहे कोविड मामलों के कारण एल -2 और एल -3 श्रेणी के बैंडो की उपलब्धता यकीनी बनाने के लिए लिया फैसला  

- आदेशों का उल्लंघन करने वालों विरुद्ध होगी सख़्त कार्यवाही 

खबरनामा इंडिया, बबलू , कपूरथला   

डीसी दीप्ती उप्पल ने जिला कपूरथला में ‘इलैक्टिव सर्जरी" (नान एमरजैंसी सर्ज़री या टाली जा सकने वाली सर्जरी) पर सभी सरकारी और प्राईवेट अस्पतालों में 30 अप्रैल तक रोक लगा दी गई है। डीसी ने राज्य के स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की तरफ से 17 अप्रैल को जारी आदेशों के चलते यह आदेश जारी किये है।  जिसके अनुसार राज्य में करोना के तेज़ी से बढ़ते मामलों कारण एल -2 और एल -3 श्रेणी के अस्पतालों में बैंडो की उपलब्धता यकीनी बनाने के लिए यह फ़ैसला लिया गया है।

डीसी ने फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 30 और ऐपीडैमिक डिसीज़ एक्ट 1897 के अंतर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला मैजिस्ट्रेट की तरफ से सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए यह ज़रूरी किया गया है, कि वह 30 अप्रैल 2021 तक इलैक्टिव सर्ज़री नहीं कर सकेंगे। उन्होनें कहा कि करोना के तेज़ी के साथ बढ़ते मामलों के कारण एल -2 और एल -3 श्रेणी वाले बैंडो की उलबधता ज़रूरी है, जिस कारण यह आदेश तुरंत प्रभाव के साथ लागू होंगे। 

उनहोंने यह भी स्पष्ट किया कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की जायेगी।

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