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पंजाब सरकार के सख्त आदेश ---- अब कोरोना के इलाज में प्राइवेट अस्पताल की लूट पर रोक, सरकार ने फिक्स किए दाम

क्रिटिकल मरीज़ों के लिए 18000 रुपये से 16500 रुपये तय किये 
खबरनामा इंडिया ब्यूरो। पंजाब 


देश में कोरोना महामारी के संकट दौरान लोगों को निजी अस्पतालों में कोरोना का इलाज करवाने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में निजी अस्पातल मन मर्जी के रेट कोरोना इलाज के नाम पर वसूल रहे है। लेकिन यह लूट अब पंजाब में नहीं रहेगी। इस मुद्दे को लेकर सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए निजी अस्पतालों के रेट फिक्स कर दिए है। जिसके बाद लोगों को बड़ी राहत मोलेगी।

बता दे कि सरकारी अस्पतालों में उचित व्यवस्था ना होने के कारण कई लोग निजी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए जाते थे।  जहां पर निजी अस्पताल मनमानी के रेट वसूले रहे थे। इसी मामले को ध्यान में रखते हुए दिल्ली व हरियाणा सरकार की तरफ से पहले ही कोरोना का इलाज करवाने के लिए निजी अस्पतालो के रेट फिक्स किए जा चुके थे।

इस विषय पर अब पंजाब सरकार ने भी निजी अस्पतालो के लिए कोरोना के इलाज करने के लिए दरें फिक्स कर दी हैं। जानकारी के अनुसार पंजाब के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आदेश जारी किए हैं।  डॉक्टर केके तलवार कमेटी की तरफ से जो रेट तैयार किए गए हैं वही रेट प्राइवेट अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों के लिए फिक्स किए गए हैं।

- इलाज के रेट यह होंगे रेट ----
सामान्य बीमार के लिए सहायक देखरेख और ऑक्सीजन सहित अलग बेड के लिए सभी निजी मेडिकल कॉलेजों / एनएबीएच निजी अस्पतालों के लिए प्रवेश की दर 10,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं। एनएबीएच ऍप्रूवड अस्पतालों के लिए 9000 रुपये व गैर एनएबीएच एप्रूवड अस्पतालों के लिए 8000 रुपए फिक्स किए गए हैं।
गंभीर बीमारी (वेंटिलेटर की आवश्यकता के बिना आईसीयू) के लिए अस्पतालों की इन श्रेणियों में क्रमशः 15000, 14000 और 13000 रुपये, जबकि क्रिटिकल मरीज़ों के लिए क्रमशः 18000 रुपये, 16500 रुपये और 15000 रुपये तय किए गए हैं

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह सभी दरें पीपीई लगतों सहित हैं। निजी अस्पतालों को माइल्ड सिकनेस मामलों के लिए भी प्रति दिन एडमिशन दर क्रमश 6500 रुपये, 5500 रुपये और 4500 रुपये तय की है।

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