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DC कपूरथला के पेइंग गैस्ट मालिकों को आदेश ... ??

- पेइंग गेस्ट में ठहरने वालों का पूरा विवरण संबंधित थाने में दर्ज करवाये, CCTV कैमरे भी लगाए   

खबरनामा इंडिया बबलू। कपूरथला    

कपूरथला जिले में प्रत्येक पेइंग गेस्ट के मालिक को अपना PG में CCTV कैमरे लगाना और उन्हें चालू हालत में रखना भी अनिवार्य होगा। यह आदेश कपूरथला के DC अमित कुमार पांचाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जारी किये है।  

DC के आदेश के अनुसार कैमरों की रिकॉर्डिंग का कम से कम एक महीने का बैकअप रखना भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा एक निर्धारित प्रोफार्मा के तहत अपने PG में रह रहे पेइंग गेस्ट का विवरण भर कर निकटतम पुलिस स्टेशन/चौकी में दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। जिसमें पेइंग गेस्ट के मालिक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड या कोई अन्य फोटो पहचान विवरण शामिल होना अनिवार्य है।  

इसी तरह इस प्रोफार्मा में पेइंग गैस्ट का नाम, मोबाइल नंबर, अध्ययन या कार्य संस्थान का नाम, पता और वहां अध्ययन/कार्य का प्रमाण, किस तारीख से वह PG में रह रहा है। निश्चित आवासीय पता और विवरण जिसमें उसके आधार कार्ड की फोटोकॉपी या आवासीय पता दिखाने वाला कोई अन्य फोटो पहचान दस्तावेज शामिल है। DC द्वारा जारी यह आदेश 21 फरवरी 2025 तक लागू रहेंगे।  

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