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पंजाब मंत्रीमंडल ने GST में संशोधन को दी मंजूरी, कारोबारियों और उद्योगपतिओं को होगा लाभ

 - कर वसूलने और एकत्रित करने के प्रावधानों और प्रक्रियाओं का रास्ता होगा आसान  

खबरनामा इंडिया ब्यूरो। पंजाब 

पंजाब मंत्रीमंडल ने मंगलवार को पंजाब वस्तुएँ एवं सेवाएं कर (पीजीएसटी) संशोधन विधेयक 2020 को लागू करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है और इस तरह पीजीएसटी के अधीन कर वसूलने और एकत्रित करने के प्रावधानों और प्रक्रियाओं को आसान बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। 

मुख्यमंत्री कार्यालय के से जुड़े सूत्रों के अनुसार उक्त विधेयक लागू होने से न सिर्फ प्रबंधों और प्रक्रियाओं में सरलता आएगी बल्कि इसको उपभोक्ता समर्थक भी बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पीजीएसटी (संशोधन) विधेयक, 2020 में जीएसटी के अधीन कर वसूलने और एकत्रित करने के लिए बदलाव करने पर विचार किया गया है। जो कि करदाताओं के लिए इफेक्टिव एंड इज़ी होगा।

इस प्रक्रिया में कम्पोजीशन लेई (कर), इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए योग्यता और शर्त, रजिस्ट्रेशन रद्द करने, रजिस्ट्रेशन रद्द करने की छूट, टैक्स चालान, स्रोत पर कर कटौती, कुछ अपराधों के लिए जुर्माना एवं सज़ा और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए औपचारिक प्रबंधों से सम्बन्धित व्यवस्था शामिल हैं। 


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