कपूरथला के MLA राणा व परिवार को SEBI का झटका --- चेयरमैन, MD, डायरेक्टर सहित 15 पर 63 करोड़ जुर्माना ...
- निदेशक मंडल सहित 14 लोग दो साल के लिए प्रतिबंधित
- कपूरथला व सुल्तानपुर लोधी विधायक, दो पूर्व विधायक व राणा परिवार के सदस्य शामिल
- सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 27 अगस्त को जारी किए आदेश, 45 दिन में भुगतान करने के निर्देश
खबरनामा इंडिया ब्यूरो। कपूरथला
कपूरथला के MLA व प्रदेश के प्रभावशाली कांग्रेसी नेता राणा गुरजीत सिंह सहित परिवार को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने बड़ा झटका दिया है। जिससे राणा परिवार की आधिपत्य वाली राणा शुगर लिमिटेड (RSL) की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। सेबी ने RSL के निदेशक मंडल सहित पांच फर्मों को दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं RSLसहित 6 फर्मों, चेयरमैन, एमडी, डायरेक्टर व प्रमोटर, राणा परिवार के सदस्य व अन्य सहित 15 पर 63 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
सेबी के MD की तरफ से जारी फाइनल आर्डर में 45 दिन के अंदर उक्त राशि का ऑनलाइन भुगतान करने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही RSL को पांच फर्मों से 15 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि 60 दिन में रिकवर करने के भी आदेश जारी किए हैं।
SEBI के मुख्य महाप्रबंधक जी रामर की ओर से 27 अगस्त को एक फाइनल आर्डर जारी किया गया। इसमें RSLके प्रमोटरों व प्रमोटर से संबंधित संस्थाओं की ओर से RSL से फंड के डायवर्जन, RSL के वित्तीय विवरणों में गलत बयानी समेत कई कार्रवाई में आरोपी पाया गया। जिससे सेबी एक्ट-1992, सेबी के पीएफयूटीपी रेगुलेशन-2003 और एलओडीआर रेगुलेशन-2015 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। इसकी जांच अवधि वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2020-21 तक मानी गई है।
बता दे किं SEBI की जांच में अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया गया कि कंपनी ने अपने प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष और परिवार के अन्य सदस्यों सहित अपने प्रमोटर निदेशकों के साथ मिलकर आरएसएल के प्रबंध निदेशक और उनके परिवार के सदस्यों की ओर से अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कुछ निजी सीमित कंपनियों का उपयोग करके कंपनी के धन को डायवर्ट करने की योजना तैयार की थी। इन निजी कंपनियों को संबंधित पक्ष के रूप में नहीं दिखाया गया, भले ही ये अप्रत्यक्ष रूप से आरएसएल के प्रमोटरों द्वारा इसके प्रबंध निदेशक सहित नियंत्रित थीं और परिणामस्वरूप इन निजी कंपनियों के साथ लेनदेन को भी संबंधित पक्ष के लेन-देन के रूप में नहीं दिखाया गया।
इस पर सेबी ने आरएसएल के एमडी-कम-प्रमोटर इंद्रप्रताप सिंह राणा, चेयरमैन-कम-प्रमोटर रणजीत सिंह राणा, डायरेक्टर-कम-प्रमोटर वीरप्रताप सिंह राणा, गुरजीत सिंह राणा, करण प्रताप सिंह राणा, राजबंस कौर राणा, प्रीतइंद्र सिंह राणा, सुखजिंदर कौर(राणा परिवार सदस्य), मनोज गुप्ता और पांच फर्म फ्लालेस ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, सेंचुरी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, जेआर बिल्डिर्स प्राइवेट लिमिटेड, आरजे टैक्सफैब प्राइवेट लिमिटेड, आरजीएस ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड की स्टॉक मार्केट में प्रवेश पर रोक लगा दी है। इन सभी को इस आदेश के लागू होने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिक्योरिटीज मार्केट से खरीद, बिक्री या अन्यथा लेनदेन करने या किसी भी तरह से बाजार से जुड़े होने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
-राणा परिवार के 8 लोगों पर प्रतिबंध ....
SEBI चीफ की तरफ से जारी आर्डर में RSL के एमडी-कम-प्रमोटर इंद्रप्रताप सिंह राणा, चेयरमैन-कम-प्रमोटर रणजीत सिंह राणा, डायरेक्टर-कम-प्रमोटर वीरप्रताप सिंह राणा, गुरजीत सिंह राणा, करण प्रताप सिंह राणा, राजबंस कौर राणा, प्रीतइंद्र सिंह राणा, सुखजिंदर कौर को दो साल के के लिए किसी अन्य सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति के रूप में कोई भी पद धारण करने से भी प्रतिबंधित किया गया है।
-45 दिन में 63 करोड़ के भुगतान के भी आदेश ....
SEBI ने इस नोटिस के मिलने से 45 दिन के भीतर आरएसएल समेत छह फर्मों व राणा परिवार के आठ सदस्यों व एक अन्य व्यक्ति पर लगे 63 करोड़ रुपये के जुर्माने की राशि के ऑनलाइन भुगतान के आदेश जारी किए हैं।
जानकारी अनुसार राणा शुगर लिमिटेड को 07 करोड़, इंद्रप्रताप सिंह राणा को 09 करोड़, रणजीत सिंह राणा को 05 करोड़, वीरप्रताप सिंह राणा को 05 करोड़, गुरजीत सिंह राणा को 04 करोड़, करणप्रताप सिंह राणा को 04 करोड़, राजबंस कौर को 04 करोड़, प्रीत इंद्र सिंह राणा को 03 करोड़, सुखजिंदर कौर को 03 करोड़, मनोज गुप्ता को 04 करोड़ का जुर्माना लगाया है।
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