राहत की खबर....... पंजाब में सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस,आरसी और परमिट की वैलिडिटी बढ़ाई
- जनता को कोई मुश्किल न हो... पुलिस, परिवहन विभाग और सभी डीसी को दिए निर्देश - रजिया सुल्ताना
- जिन दस्तावेजों की वेलिडिटी फरवरी 2020 में समाप्त हो गई , 31 दिसंबर तक वैध
खबरनामा इंडिया ब्यूरो। पंजाब
प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच पंजाब सरकार ने उन ड्राइविंग लाइसेंस,आरसी और परमिट की वैधता को बढ़ा दिया है, जो इस साल एक फरवरी को समाप्त हो गई है या 31 दिसंबर, 2020 तक समाप्त हो रही है। उक्त जानकारी परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने देते हुआ बताया कि जो ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी या परमिट की अवधि फरवरी में समाप्त हो गई या 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त होने जा रही हैं। और लोग लॉकडाउन के कारण रीन्यू नहीं करवा सके हैं उन्हें 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा।
मंत्री रजिया सुल्ताना ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों, 1989 जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, परमिट आदि से संबंधित दस्तावेजों के लिए कल नए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को भी इस संबंध में अवगत करवा दिया गया है ताकि लोगों को असुविधा न हो। और एसडीएम, आरटीए कार्यालयों में भीड़ न लगे। सुल्ताना ने यह भी कहा कि सभी उपायुक्तों के अलावा पुलिस और परिवहन विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि कोविड 19 प्रतिबंधों के बीच वह वाहनों की सुचारू आवाजाही को सुनिश्चित करें।
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