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पंजाब के पूर्व मंत्री को हाईकोर्ट से झटका ...

- आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत  

खबरनामा इंडिया बबलू। पंजाब      

पंजाब के पूर्व वित्तमंत्री व शिअद के सीनियर नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को हाईकोर्ट ने झटका देते हुए जमानत नहीं दी है। वहीं अब उन्हें जमानत के लिए सुप्रीमकोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा। हालांकि इस मामले में अभी तक लिखित ऑर्डर नहीं आए है। 

बता दे कि आय से अधिक संपत्ति मामले में मजीठिया को 25 जून को अरेस्ट किया गया था। वह अभी भी जेल में है। दूसरी तरफ मोहाली अदालत में आज बिक्रम मजीठिया के साले गजपत सिंह ग्रेवाल को भगोड़ा घोषित करने की याचिका पर सुनवाई होगी। इस दौरान उनके वकील की तरफ से अपना जवाब दाखिल किया जाएगा। उन्हें पहले ही केस में नामजद किया जा चुका है। 

यह भी बताने योग्य है कि  बिक्रमजीत मजीठिया के खिलाफ विजिलेंस चालान पेश कर चुकी है। चार्जशीट में कई अकाली और बीजेपी नेताओं के भी बयान दर्ज हैं। वहीं, दावा किया जा रहा है कि विजिलेंस ने तय समय पर चार्जशीट दाखिल की है। विजिलेंस का दावा है कि 400 बैंक खातों का दस साल तक रिकॉर्ड खंगाला गया है। केस में 200 गवाह बनाए गए हैं। 

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