Breaking ..... पंजाब में लाॅकडाउन और नाइट कर्फ्यू में भी ढील संबंधी सीएम के आदेश आज से लागू
- सभी जिलों के डीसी को स्पेशल चीफ सेकटरी होम ने दिए लिखित आदेश, 30 सितंबर तक रहेंगे लागू
- अब सोमवार से शनिवार को रात 9 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी, रात 9:30 से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू
खबरनामा इंडिया ब्यूरो। पंजाब
प्रदेश में जनता को राहत देने के लिए शनिवार का लाॅकडाउन खत्म करते हुए नाईट कर्फ्यू सहित कई राहते दिए जाने के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आदेश बुधवार 9 सितंबर से लागू होंगे। इन आदेशों को लेकर प्रदेश की जनता में फैली दुविधा को आज स्पेशल चीफ सेक्ट्री होम सतीश चंद्रा के पत्र के बाद दूर किया जा सका है। जो कि उन्होंने प्रदेश के सभी डीसी और अन्य अधिकारिओ को भेजे है।
बता दे कि सीएम अमरिंदर सिंह द्वारा सोमवार को प्रदेश की जनता को राहत देते हुए शहरी क्षेत्रों में लॉक डाउन में कुछ ढील देने की घोषणा की थी। जिसमें शनिवार को गैर-जरूरी दुकानें खोलना और सोमवार को उनके समय में छूट आदि शामिल थी। इस घोषणा में सोमवार से शनिवार को रात्रि 9 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। इसके अलावा शहरों व कस्बों में रात का कर्फ्यू अब रात 9.30 बजे से लागू होगा। सीएम द्वारा उक्त घोषणा के बाद भी जिला अधिकारिओ को कोई लिखित आदेश न आने के चलते कई जिलों में पुराने आदेशों के आधार पर ही दुकाने शाम साढ़े 6 बजे पुलिस द्वारा जब्री बंद करवा दी गई। और जानता में दुविधा का माहौल बना रहा। यह दुविधा आज स्पेशल चीफ सेक्ट्री होम सतीश चंद्रा के पत्र के बाद दूर हो गई है।
देखे क्या है आदेश .........














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